सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. हालांकि, सरकार की कुछ शर्तें हैं जिसके अनुसार इसकी योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा. सरकार ने कहा है कि 31 मई 2021 तक कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानि NPS को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम यानि OPS का लाभ ले सकते हैं. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं.

वहीं जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे उनको NPS के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा. इसके अलावा जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त किए गए हैं उनको CCS Pension के तहत ही पेंशन मिलेगी. इसका मतलब है कि OPS की सुविधा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे.
बता दें जनवरी 2021 तक NPS के 98 लाख ग्राहक थे. वहीं इसकी AUM की संख्या 5.56 लाख करोड़ थी. हालांकि बल्क ऐसेट्स काे तीन सेक्टर PFMs-SBI म्यूचुअल फंड प्राइवेट लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और LIC पेंशन फंड लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है.
