पिछले कुछ दिनों से यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही सियासी उठा पटक के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत दी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशरी की खंडपीठ ने गोरखपुर के परमात्मा नायक और दो अन्य की याचिका पर दिया गया है। दरअसल, कोर्ट के सामने राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई कि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। और संस्थान के अनुच्छेद 243 ओ के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने ये स्वीकार करते हुए याचिका खारिज दी है।
